लॉकडाउनः वाराणसी में थोक और फुटकर दुकानों को खोलने का अलग अलग समय तय, जारी हुई नई गाइड लाइन

लॉकडाउनः वाराणसी में थोक और फुटकर दुकानों को खोलने का अलग अलग समय तय, जारी हुई नई गाइड लाइन


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद वाराणसी में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय और प्रतिबंध को लेकर मंगलवार को नयी गाइड लाइन जारी की है। इसमें क्रय-विक्रय समय भी निर्धारित किया है। रिटेल औऱ थोक दुकानों को खोलने का अलग अलग समय निश्चित कर दिया गया है। थोक दुकानों से खरीदारी का भी समय निर्धारित हो गया है। 


रिटेल दुकानों का समय यह होगा


आवश्यक सामान जैसे अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, सब्जी, फल, पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन सुबह छह से 12 बजे तक खुलेंगे।


होलसेल यानी थोक दुकानों का समय


सब्जी, फल और दूध की थोक मंडियां सुबह 6 से 10 बजे तक रोजाना खुल सकेंगी। अनाज, गल्ला और जनरल स्टोर की थोक दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खोली जा सकेंगी। सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यह दुकानें रिटेल दुकानदारों को समान बेच सकती हैं। बाकी चार दिन सामान लोडिंग अनलोडिंग कर सकती हैं। इन चार दिन कोई रिटेलर इनके यहां नहीं आ सकता है। फिलहाल केवल बुधवार (25 मार्च) को थोक दुकानें बंद रहेंगी।


दवाई की थोक मंडी प्रतिदन सुबह  9 से दो 2 बजे तक खुल सकती हैं। होम डिलीवरी शाम छह बजे तक हो सकती है। इसमें दूध, सब्जी, फल, रसोई गैस, गल्ला, राशन, दवाई, कूरियर और डाक ही आएंगे। 


सामान खरीदने जाएं तो 1.5 मीटर की दूरी बनाएं
कोई भी ग्राहक, दुकानदार जो कोई भी खरीदारी कर रहा है और उसे लाइन में लगना पड़े तो 1.5 मीटर की न्यूनतम दूरी बना कर खड़ा होना अनिवार्य होगा। ये पूरे शहर में हर दुकान व मंडी पर लागू होगा। बताया कि सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ऑन ड्यूटी रहेंगे। उन्हें कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।


यह भी निर्देश :
- शाम 5 बजे तक रहेगी यह सेवा : ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पोल्ट्री स्टोर, प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क कंपनी, बीमा कंपनी आफिस।
- बैंक और एटीएम अब दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे। 
- बीएसएनएल, पोस्ट आफिस, ई कॉमर्स डिलीवरी आफिस, न्यूज़पेपर, मीडिया के आफिस और प्रेस की सेवा पूरे दिन चलेगी।
- प्राइवेट अस्पताल, दवा की दुकानें, पैथोलॉजी लैब पूरे दिन रात में कभी भी खुल सकते हैं।
- मेडिकल से जुड़े हुए बड़े और छोटे वाहनों के चलने की दिनभर अनुमति रहेगी।
- इनसे जुड़े कर्मचारियों के आने जाने की अनुमति रहेगी। इनके पास बनाने की व्यवस्था कल बनाई जाएगी।